CMAA कार्यक्रम का वर्णन
कल्याण और संस्थानों(W & I) कोड § 14132.47 के अनुसार 1 जनवरी, 1995 को CMAA एक मेडी-काल कार्यक्रम बन गया। स्थानीय सरकारी एजेंसियां (LGA) और CMAA कार्यक्रम में भाग लेने वाली प्रशासनिक गतिविधियों को करने की लागत के लिए संघीय प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं जो संभावित योग्य व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें मेडी-काल में नामांकित करने के प्रयासों का सीधे समर्थन करती हैं। CMAA कार्यक्रम के माध्यम से, DHCS और व्यक्तिगत काउंटी एजेंसियां काउंटी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बढ़ावा देती हैं, जोखिम वाली आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल की लागत और दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को कम करती हैं, और अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ ग्राहक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं का समन्वय करती हैं। CMAA गतिविधियों में मेडी-काल आउटरीच का संचालन करना, मेडी-काल पात्रता निर्धारण को सुविधाजनक बनाना, मेडी-काल कार्यक्रम योजना और मेडी-काल अनुबंध प्रशासन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
A “claiming unit” is defined as a part of an LGA, such as a public agency, or is a private Community Based Organization (CBO) contracted by an LGA to perform CMAA activities. Reimbursements are based on certified public expenditures for CMAA activities as disclosed in the claiming units’ quarterly invoice. Each LGA determines the number of claiming units participating in the CMAA program.