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घर प्रदाता और भागीदार मेडी-कैल क्लिनिक नीति पत्र​​ 

मेडी-काल क्लिनिक नीति पत्र​​ 

क्लिनिक नीति पत्र (CPL) संघीय या राज्य स्तरों पर नीति या प्रक्रियाओं में बदलाव की जानकारी देते हैं, और/या व्याख्या करते हैं और परिवर्तनों को लागू करने के तरीके पर संयुक्त राज्य कोड (USC) के शीर्षक 42 के अनुभाग 1396 (a) (2) (B) और 1396 (a) (2) (C) में वर्णित संघीय योग्य स्वास्थ्य केंद्रों (FQHC) और ग्रामीण स्वास्थ्य क्लीनिक (RHC) को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं परिचालन के आधार पर।​​  

वेलफेयर & इंस्टीट्यूशंस कोड (WIC) 14132.100 के सेक्शन (r) के अनुसार, DHCS निदेशक, सरकारी कोड के डिवीजन 3 के भाग 1 या टाइटल 2 के अध्याय 3.5 (धारा 11340 से शुरू) के अनुसार, विनियामक कार्रवाई किए बिना, प्रदाता बुलेटिन या इसी तरह के निर्देश के माध्यम से इस अनुभाग को लागू कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं या इसे विशिष्ट बना सकते हैं। DHCS इस अनुभाग के प्रावधानों को लागू करने, व्याख्या करने या विशिष्ट बनाने में इच्छुक पक्षों और उपयुक्त हितधारकों के साथ सूचित और परामर्श करेगा, जिसमें निम्नलिखित सभी शामिल हैं:​​ 

  1. प्रस्तावित कार्रवाई या परिवर्तन के बारे में लिखित रूप में प्रदाता प्रतिनिधियों को सूचित करना। नोटिस लागू होगा, और लागू ड्राफ्ट प्रदाता बुलेटिन या इसी तरह के निर्देश, मीटिंग से कम से कम 10 दिन पहले किए जाएंगे, जैसा कि ऊपर वर्णित है।​​ 
  2. प्रस्तावित कार्रवाई या परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए इच्छुक पार्टियों और उपयुक्त हितधारकों के साथ कम से कम एक बैठक का समय निर्धारित करना।​​ 
  3. प्रस्तावित कार्रवाई या परिवर्तन के संबंध में लिखित इनपुट के लिए अनुमति देना, जिसके लिए विभाग लागू अंतिम लिखित प्रदाता बुलेटिन या इसी तरह के निर्देश जारी करने के साथ संयोजन में संक्षिप्त लिखित प्रतिक्रियाएं प्रदान करेगा।​​ 
  4. प्रस्तावित कार्रवाई या परिवर्तन की प्रभावी तिथि की कम से कम 60 दिन की अग्रिम सूचना प्रदान करना।​​  

Note: CPLs were not issued prior to January 1, 2025. DHCS now issues guidance to FQHCs and RHCs exclusively through CPLs. If you have questions concerning a specific CPL or require additional policy clarification, please email: FQHCBenefitsandRates@dhcs.ca.gov.​​ 

लिस्टसर्व:​​  ListServ सदस्यता​​ 

यह ईमेल सेवा (ListServ) इसलिए बनाई गई है ताकि इच्छुक हितधारक, जैसे कि वकील, उपभोक्ता, काउंटी, विधायी कर्मचारी, प्रदाता, और राज्य संघ CPL पर प्रासंगिक अपडेट प्राप्त कर सकें, जिसके लिए हितधारक इनपुट वांछित है।​​