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संघीय क़ानून​​ 

42 USC 300x-3 PUBLIC LAW 102-321-JUL. 10, 1992 – SEC. 1914. STATE MENTAL HEALTH PLANNING COUNCIL​​ 

सामान्य तौर पर​​ 

धारा 1911 के तहत अनुदान के लिए एक वित्त पोषण समझौता यह है कि इसमें शामिल राज्य इस खंड में वर्णित शर्तों के अनुसार राज्य मानसिक स्वास्थ्य योजना परिषद की स्थापना और रखरखाव करेगा।​​ 

कर्तव्यों​​ 

एक परिषद के लिए उपधारा (क) के तहत एक शर्त यह है कि परिषद के कर्तव्य हैं:​​ 

  1. शामिल राज्य द्वारा धारा 1915 (क) के अनुसार परिषद को प्रदान की गई योजनाओं की समीक्षा करना और योजनाओं में संशोधन के लिए परिषद की किसी भी सिफारिश को राज्य को प्रस्तुत करना;​​ 
  2. गंभीर मानसिक बीमारी वाले वयस्कों, गंभीर भावनात्मक अशांति वाले बच्चों और मानसिक बीमारियों या भावनात्मक समस्याओं वाले अन्य व्यक्तियों के लिए एक वकील के रूप में काम करना; और​​ 
  3. राज्य के भीतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के आवंटन और पर्याप्तता की निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए, हर साल कम से कम एक बार नहीं।​​ 

सदस्यता​​ 

सामान्य तौर पर​​ 

एक परिषद के लिए उपधारा (क) के तहत एक शर्त यह है कि परिषद राज्य के निवासियों से बनी हो, जिसमें निम्नलिखित के प्रतिनिधि भी शामिल हैं:​​ 

  1. निम्नलिखित के संबंध में प्रमुख राज्य एजेंसियां:​​ 
    • मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक पुनर्वास, आपराधिक न्याय, आवास और सामाजिक सेवाएं; और​​ 
    • सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के शीर्षक XIX के अनुसार प्रस्तुत योजना का विकास;​​ 
  2. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और संबंधित सहायता सेवाओं की आवश्यकता, योजना, संचालन, वित्त पोषण और उपयोग से संबंधित सार्वजनिक और निजी संस्थाएं;​​ 
  3. गंभीर मानसिक बीमारियों वाले वयस्क जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं (या प्राप्त कर चुके हैं); और​​ 
  4. ऐसे वयस्कों के परिवार या भावनात्मक अशांति वाले बच्चों के परिवार।​​ 

कुछ आवश्यकताएँ​​ 

परिषद के लिए उपधारा (क) के तहत एक शर्त यह है कि:​​ 

  1. परिषद की सदस्यता के संबंध में, गंभीर भावनात्मक अशांति वाले बच्चों के माता-पिता का परिषद के अन्य सदस्यों के साथ अनुपात परिषद के विचार-विमर्श में ऐसे बच्चों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए पर्याप्त है; और​​ 
  2. परिषद के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्य के कर्मचारी या मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाता नहीं हैं।​​ 

परिभाषा​​ 

For purposes of this section, the term ‘Council’ means a State mental health planning council.​​ 

सेकंड। 1915। अतिरिक्त प्रावधान।​​ 

मानसिक स्वास्थ्य योजना परिषद द्वारा राज्य योजना की समीक्षा​​ 

सचिव किसी राज्य को धारा 1911 के तहत अनुदान तभी दे सकता है, जब:​​ 

  1. अनुदान के संबंध में धारा 1912 (ए) के तहत प्रस्तुत योजना और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित धारा 1942 (ए) के तहत राज्य की रिपोर्ट की समीक्षा राज्य मानसिक स्वास्थ्य योजना परिषद द्वारा धारा 1914 के तहत की गई है; और​​ 
  2. राज्य योजना में संशोधन के लिए ऐसी परिषद से राज्य द्वारा प्राप्त किसी भी सिफारिश (इस बात की परवाह किए बिना कि क्या राज्य ने अनुशंसित संशोधन किए हैं) और वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित कोई भी टिप्पणी सचिव को प्रस्तुत करता है।​​