राज्य क़ानून
5771। | 5771.3 | 5771.5 | 5772 | 5814 | 5845 | 5892
कैलिफोर्निया बिहेवियरल हेल्थ प्लानिंग काउंसिल वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड का अंश
5771।
(क) सार्वजनिक कानून 102-321 के अनुसार, कैलिफोर्निया बिहेवियरल हेल्थ प्लानिंग काउंसिल है। योजना परिषद का उद्देश्य संघीय कानून द्वारा अनिवार्य उन मानसिक स्वास्थ्य नियोजन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
(ख) (1) योजना परिषद में 40 सदस्य होंगे, जिसमें योजना से संबंधित राज्य और स्थानीय चिंताओं का संतुलन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय और राज्य दोनों स्तरों से नियुक्त सदस्य शामिल होंगे।
(2) संघीय कानून के अनुसार, योजना परिषद के आठ सदस्य विभिन्न राज्य विभागों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
(3) योजना परिषद के सदस्यों को इस तरह से नियुक्त किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कम से कम आधे लोग गंभीर मानसिक बीमारी वाले वयस्क हैं, जिनमें व्यक्ति भी शामिल हैं
जिन्हें गंभीर मानसिक बीमारी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों का दोहरा निदान किया जाता है, गंभीर मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्य, जिनमें वयस्क भी शामिल हैं
गंभीर मानसिक बीमारी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों, भावनात्मक अशांति वाले बच्चों के परिवार के सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों का विधिवत निदान किया जाता है
मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों की ओर से वकालत करने वाले संगठन, जिनमें मानसिक बीमारी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों का विधिवत निदान करने वाले व्यक्ति शामिल हैं।
गंभीर मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति, जिनमें गंभीर मानसिक बीमारी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों का विधिवत निदान करने वाले व्यक्ति शामिल हैं, और परिवार के सदस्य
be represented in equal numbers.
(4) स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के निदेशक मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र संगठनों के नामांकित व्यक्तियों में से नियुक्तियां करेंगे
और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार, जिसमें उपभोक्ता से संबंधित वकालत संगठनों के प्रतिनिधि, पेशेवर और प्रदाता संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे
मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों के लिए, और ऐसे प्रतिनिधि जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से प्रत्यक्ष सेवा प्रदाता हैं।
निर्देशक मानसिक स्वास्थ्य पर कैलिफोर्निया गठबंधन के एक प्रतिनिधि को भी नियुक्त करेंगे।
(c) सदस्यों को जनसांख्यिकी, भूगोल, लिंग और जातीयता के अनुसार संतुलित होना चाहिए। सदस्यों में सभी लक्षित आबादी में रुचि रखने वाले प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए, जिनमें बच्चे और युवा, वयस्क और बड़े वयस्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
(d) योजना परिषद प्रतिवर्ष एक अध्यक्ष और एक अध्यक्ष का चुनाव करेगी।
(ई) प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जिसे कंपित किया जाएगा ताकि प्रत्येक वर्ष में लगभग एक तिहाई नियुक्तियां समाप्त हो जाएं।
(च) योजना परिषद की संरचना और कार्य के संबंध में संघीय आवश्यकताओं में परिवर्तन, या संघीय वित्त पोषण को बंद करने की स्थिति में, राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग, राज्य-स्तरीय वकालत समूहों, उपभोक्ताओं, परिवार के सदस्यों और प्रदाताओं, और अन्य हितधारकों से इनपुट के साथ, योजना परिषद की संरचना में विधायिका संशोधनों का प्रस्ताव करेगा, जिसे विभाग उचित समझे।
(आँकड़ों द्वारा संशोधित। 2017, अध्याय 511, सेक। 11। (एबी 1688) 1 जनवरी 2018 से प्रभावी.)
5771.3।
कैलिफ़ोर्निया बिहेवियरल हेल्थ प्लानिंग काउंसिल स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ केयर सर्विसेज के कर्मचारियों का उपयोग उस सीमा तक कर सकती है, जहाँ तक वे उपलब्ध हैं, और किसी भी अन्य सार्वजनिक या निजी एजेंसियों के कर्मचारी, जो मानसिक स्वास्थ्य या मादक द्रव्यों के सेवन विकारों, या दोनों में रुचि रखते हैं, जनता के और जो उन सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम और इच्छुक हैं, का उपयोग कर सकती है।
(आँकड़ों द्वारा संशोधित। 2017, अध्याय 511, खंड 13। (एबी 1688) 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी.)
5771.5।
(क) (1) कैलिफोर्निया बिहेवियरल हेल्थ प्लानिंग काउंसिल के अध्यक्ष, कैलिफोर्निया बिहेवियरल हेल्थ प्लानिंग काउंसिल के अधिकांश सदस्यों की सहमति से, एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करेंगे, जिसके पास इस अध्याय के अनुसार परिषद द्वारा उन्हें उन शक्तियों को प्रत्यायोजित किया जाएगा।
(2) कार्यकारी अधिकारी को सिविल सेवा से छूट दी जाएगी।
(ख) इन उद्देश्यों के लिए आवंटित धन की सीमा के भीतर, कैलिफोर्निया बिहेवियरल हेल्थ प्लानिंग काउंसिल सिविल सेवा प्रणाली के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है, जिनकी उसे आवश्यकता हो सकती है।
(आँकड़ों द्वारा संशोधित। 2017, अध्याय 511, सेक। 14। (एबी 1688) जनवरी 1, 2018 से प्रभावी.)
5772।
कैलिफ़ोर्निया बिहेवियरल हेल्थ प्लानिंग काउंसिल के पास इस अध्याय द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
(क) प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन विकार कार्यक्रमों की वकालत करना।
(b) To review, assess, and make recommendations regarding all components of California’s mental health and substance use disorder systems, and to report as necessary to the Legislature, the State Department of Health Care Services, local boards, and local programs.
(c) प्रदर्शन परिणाम डेटा की वार्षिक समीक्षा करके मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन विकार सेवाओं को वितरित करने में कार्यक्रम के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए निम्नानुसार है:
(1) प्रदर्शन परिणाम उपायों की समीक्षा और अनुमोदन करना।
(2) स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ केयर सर्विसेज और अन्य स्रोतों से प्रदर्शन परिणाम डेटा और अन्य रिपोर्टों के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन विकार कार्यक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा करना।
(3) विधायिका, राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग और स्थानीय बोर्डों को सालाना कार्यक्रमों के प्रदर्शन पर निष्कर्षों और सिफारिशों की रिपोर्ट करना और उन निष्कर्षों और सिफारिशों को सालाना अपनी इंटरनेट वेब साइट पर पोस्ट करना।
(4) सिफारिश के लिए और अन्य क्षेत्रों में प्रतिकृति पर विचार करने के लिए सफल कार्यक्रमों की पहचान करना। जैसे ही डेटा और तकनीक उपलब्ध हैं, कठिनाइयों का सामना करने वाले कार्यक्रमों की पहचान करें।
(d) When appropriate, make a finding pursuant to Section 5655 that a county’s performance in delivering mental health services is failing in a substantive manner. The State Department of Health Care Services shall investigate and review the finding, and report the action taken to the Legislature.
(ई) मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन विकार के मुद्दों पर विधानमंडल, राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग और काउंटी बोर्डों को सलाह देने के लिए और उन नीतियों और प्राथमिकताओं को जो इस राज्य को अपने मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन विकार स्वास्थ्य प्रणालियों को विकसित करने में अपनानी चाहिए।
(f) To periodically review the state’s data systems and paperwork requirements to ensure that they are reasonable and in compliance with state and federal law.
(छ) मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन विकार सेवाएं प्रदान करने में नवाचार को पुरस्कृत करने और प्रोत्साहित करने के लिए काउंटी कार्यक्रमों को अनुदान देने पर राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग को सिफारिशें करना।
(ज) राज्य मानसिक स्वास्थ्य योजना पर सार्वजनिक सुनवाई करने के लिए, मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रशासन आवश्यकतानुसार अनुदान और अन्य विषयों पर रोक लगाता है।
(i) अन्य राज्यव्यापी और स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन विकार संगठनों के साथ मिलकर, स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य बोर्डों को प्रशिक्षण और सूचना के समन्वय में सहायता करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।
(j) राज्य मानसिक स्वास्थ्य योजना के विकास और उस योजना में निहित प्राथमिकताओं की प्रणाली के बारे में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के निदेशक को सलाह देना।
(k) To assess periodically the effect of realignment of mental health services and any other important changes in the state’s mental health and substance use disorder systems, and to report its findings to the Legislature, the State Department of Health Care Services, local programs, and local boards, as appropriate.
(l) इस प्रभाग के प्रशासन के लिए नियम, विनियम और मानक सुझाना।
(m) अनुरोध किए जाने पर, इस भाग के तहत उत्पन्न होने वाले काउंटियों और राज्य के बीच विवादों में मध्यस्थता करने के लिए।
(n) वित्त विभाग के अनुमोदन के अधीन, अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मियों को नियुक्त करना।
(o) वित्त विभाग के अनुमोदन के अधीन, कैलिफोर्निया बिहेवियरल हेल्थ प्लानिंग काउंसिल के दायरे में आने वाले उद्देश्यों के लिए, कांग्रेस के अधिनियम द्वारा या कार्यकारी आदेश द्वारा दी गई किसी भी संघीय निधि को स्वीकार करना।
(p) कैलिफोर्निया बिहेवियरल हेल्थ प्लानिंग काउंसिल के दायरे में आने वाले सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए निजी और सार्वजनिक एजेंसियों से किसी भी उपहार, दान, वसीयत या धन के अनुदान को स्वीकार करने के लिए, वित्त विभाग के अनुमोदन के अधीन।
(q) Notwithstanding subdivisions (a), (c), (e), (g), and (i), in the event that the State Department of Health Care Services determines that California’s Community Mental Health Services Block Grant funding pursuant to Section 300x et seq. of Title 42 of the United States Code is in jeopardy due to the California Behavioral Health Planning Council’s noncompliance with the requirements specified in Public Law 102-321, the State Department of Health Care Services shall notify and consult with the California Behavioral Health Planning Council, and the California Behavioral Health Planning Council shall make the changes necessary to comply with federal law.
(r) विधानमंडल पाता है और घोषणा करता है कि इस उपखंड को जोड़ने वाले अधिनियम द्वारा उपखंडों (a), (b), (c), (e), (g), (i), और (k) में किए गए संशोधन धारा 5892 के अनुरूप हैं।
(आँकड़ों द्वारा संशोधित। 2017, अध्याय 511, सेक्शन 15। (एबी 1688) जनवरी 1, 2018 से प्रभावी.)
5814।
(क) (1) यह हिस्सा केवल उस सीमा तक लागू किया जाएगा जब इस हिस्से के प्रयोजनों के लिए धन का विनियोग किया जाता है। जिस हद तक धन उपलब्ध कराया जाता है, उस सीमा तक पहली प्राथमिकता उन मौजूदा कार्यक्रमों के लिए धन बनाए रखना होगी, जो देखभाल अनुबंध लक्ष्यों की वयस्क प्रणाली को पूरा करते हैं। वित्त पोषण के लिए अगली प्राथमिकता उन काउंटियों को दी जाएगी, जिनमें ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो गंभीर रूप से मानसिक रूप से बीमार और बेघर या बेघर होने के जोखिम में हैं, और पैराग्राफ (3) और (4) के अनुसार विकसित मानदंडों को पूरा करते हैं।
(2) स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के निदेशक धारा 5802 में व्यक्त विधायी इरादे के अनुरूप और इस उपखंड में स्थापित सलाहकार समिति के परामर्श से इस भाग के तहत अनुदान देने के लिए एक कार्यप्रणाली स्थापित करेंगे।
(3) (क) स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के निदेशक अनुदान के पुरस्कार के लिए मानदंडों के विकास और अनुदानों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए विशिष्ट प्रदर्शन उपायों की पहचान के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से एक सलाहकार समिति की स्थापना करेंगे। समिति मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा करेगी और साक्ष्य-आधारित सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुदान शर्तों के लिए सिफारिशों पर निष्कर्ष निकालेगी। सालाना कम से कम एक बैठक में, सलाहकार समिति निदेशक को प्रत्येक काउंटी कार्यक्रम के प्रदर्शन पर लिखित टिप्पणियां प्रदान करेगी। विभाग के अनुरोध पर, प्रत्येक भाग लेने वाला काउंटी, जो एक टिप्पणी का विषय है, टिप्पणी पर लिखित प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। विभाग बाद की बैठक में इनमें से प्रत्येक प्रतिक्रिया पर टिप्पणी करेगा।
(ख) समिति में राज्य, काउंटी और सामुदायिक दिग्गजों की सेवाओं के प्रतिनिधि और विकलांग दिग्गजों के आउटरीच कार्यक्रम, सहायक आवास और अन्य आवास सहायता कार्यक्रम, कानून प्रवर्तन, काउंटी मानसिक स्वास्थ्य और स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और मानसिक स्वास्थ्य आउटरीच सेवाओं के निजी प्रदाता, सुधार और पुनर्वास विभाग, स्थानीय मादक द्रव्यों के सेवन सेवा प्रदाता, पुनर्वास विभाग, स्थानीय रोजगार सेवाओं के प्रदाता, राज्य विभाग शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे सामाजिक सेवाएँ, आवास और सामुदायिक विकास विभाग, युवाओं को बदलने के लिए एक सेवा प्रदाता, कैलिफोर्निया के बच्चों के लिए यूनाइटेड एडवोकेट्स, कैलिफोर्निया मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता बच्चों और युवाओं के लिए, कैलिफोर्निया का मानसिक स्वास्थ्य संघ, मानसिक रूप से बीमार के लिए कैलिफोर्निया गठबंधन, मानसिक स्वास्थ्य ग्राहकों का कैलिफोर्निया नेटवर्क, कैलिफोर्निया व्यवहार स्वास्थ्य योजना परिषद, मानसिक स्वास्थ्य सेवा निरीक्षण और जवाबदेही आयोग, और अन्य उपयुक्त संस्थाएं।
(4) अनुदान देने के मानदंडों में निम्नलिखित सभी शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:
(क) उपखंड (सी) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप लागत उचित तरीके से आउटरीच, रोकथाम, हस्तक्षेप और मूल्यांकन प्रदान करने के लिए एक व्यापक रणनीतिक योजना का विवरण।
(ख) सेवा की जाने वाली स्थानीय आबादी का विवरण, एक प्रभावी सेवा कार्यक्रम को संचालित करने की क्षमता, और स्थानीय एजेंसियां और अधिवक्ता किस हद तक कार्यक्रम के प्रयासों का समर्थन और सहयोग करेंगे।
(C) अन्य राज्य, संघीय और स्थानीय निधियों या सेवाओं के उपयोग को अधिकतम करने के प्रयासों का विवरण जो इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का समर्थन और वृद्धि कर सकते हैं।
(5) ग्राहकों के लिए सहायक आवास प्रदान करने की लागत को कम करने के लिए, 1 जनवरी 2004 के बाद इस हिस्से के अनुसार अनुदान प्राप्त करने वाले काउंटी, सहायक आवास परियोजनाओं के प्रायोजकों के साथ अधिकतम संभव सीमा तक अनुबंध में प्रवेश करेंगे। भाग लेने वाले काउंटियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे काउंटियों के ग्राहकों के बदले में आवास इकाइयों की एक निर्दिष्ट संख्या के लिए किराये की सहायता के लिए अपने अनुदान का एक हिस्सा किराये की सहायता के लिए प्रतिबद्ध करें, जिनके पास सहायता प्राप्त इकाइयों को किराए पर देने से पहले इनकार करने का अधिकार है।
(ख) प्रत्येक वर्ष जिसमें वार्षिक बजट अधिनियम द्वारा अतिरिक्त धन प्रदान किया जाता है, राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग ऐसे कार्यक्रम स्थापित करेगा जो व्यक्तिगत काउंटियों को गंभीर रूप से मानसिक रूप से बीमार वयस्कों, जो बेघर हैं, हाल ही में काउंटी जेल या राज्य जेल से रिहा किए गए हैं, या अन्य जो अनुपचारित, अस्थिर हैं, और कैद या बेघर होने के महत्वपूर्ण जोखिम में हैं, जब तक कि उन्हें इलाज प्रदान नहीं किया जाता है और जो गंभीर रूप से मानसिक रूप से बीमार वयस्क हैं, की व्यापक रूप से सेवा करने के लिए पर्याप्त धन प्रदान करता है। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, “गंभीर रूप से मानसिक रूप से बीमार वयस्क” वे व्यक्ति हैं जिनका वर्णन धारा 5600.3 के उपखंड (बी) में किया गया है। उपखंड (ए) के पैराग्राफ (3) के अनुसार स्थापित सलाहकार समिति के परामर्श से, विभाग प्रत्येक वर्ष 1 मई को या उससे पहले विधानमंडल को रिपोर्ट करेगा, जिसमें अतिरिक्त धन प्रदान किया जाता है, और कम से कम, सफल आउटरीच प्रदान करने और बेघरता को कम करने, स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ भागीदारी, और विभाग द्वारा पहचाने गए अन्य उपायों में रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन में चालू वित्तीय वर्ष में वित्त पोषित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से उतना ही शामिल होगा जितना उपलब्ध जानकारी अनुमति देती है:
(1) सेवा करने वाले व्यक्तियों की संख्या, और उनमें से, वह संख्या जो व्यापक सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करते हैं।
(2) आवास बनाए रखने में सक्षम व्यक्तियों की संख्या, जिसमें आवास का प्रकार शामिल है और चाहे वह आपातकालीन, संक्रमणकालीन या स्थायी आवास हो, जैसा कि विभाग द्वारा परिभाषित किया गया है।
(3) (ए) प्रत्येक प्रकार के आवास पर खर्च की गई अनुदान निधि की राशि।
(ख) ग्राहकों को घर देने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य स्थानीय, राज्य या संघीय फंड या कार्यक्रम।
(4) स्थानीय कानून प्रवर्तन के संपर्क वाले व्यक्तियों की संख्या और स्थानीय और राज्य की क़ैद को किस हद तक कम किया गया है या इससे बचा गया है।
(5) प्रतिस्पर्धात्मक रोजगार सहित रोजगार सेवा कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या।
(6) आउटरीच प्रयासों में संपर्क किए गए व्यक्तियों की संख्या, जो गंभीर रूप से मानसिक रूप से बीमार प्रतीत होते हैं, जैसा कि धारा 5600.3 में वर्णित है, जिन्होंने सभी लागू आउटरीच उपायों को पूरा करने के बाद इलाज से इनकार कर दिया है।
(7) अस्पताल में भर्ती होने की मात्रा जिसे कम किया गया है या टाला गया है।
(8) इन कार्यक्रमों के आउटरीच के माध्यम से पहचाने जाने वाले दिग्गजों को किस हद तक संघ द्वारा वित्त पोषित दिग्गजों की सेवाएं प्राप्त हो रही हैं, जिसके लिए वे पात्र हैं।
(9) अन्य काउंटियों की तुलना में या पिछले वर्षों में उन काउंटियों की तुलना में, तीन या अधिक वर्षों के लिए वित्त पोषित कार्यक्रम किस हद तक सड़क पर, अस्पतालों में और जेलों में औसत दर्जे का और महत्वपूर्ण अंतर ला रहे हैं।
(11) सेवा करने वाले व्यक्तियों की संख्या, जो नामांकन से पहले 12 महीने की अवधि में मेडी-काल लाभ प्राप्त कर रहे थे और नहीं प्राप्त कर रहे थे और, जहां तक संभव हो, उन लोगों के लिए आपातकालीन कक्ष के दौरे और अन्य चिकित्सा लागतों की संख्या जो पहले 12 महीने की अवधि में मेडी-काल में नामांकित नहीं थे।
(10) उन लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम में कम से कम दो साल से नामांकित हैं और जो मेडी-काल में नामांकित थे, और जिस समय वे इस कार्यक्रम में नामांकित थे, उनके लिए नामांकन से पहले के दो साल और इस कार्यक्रम में नामांकन के दो साल बाद के लिए उनके मेडी-काल अस्पताल में भर्ती होने और अन्य मेडी-काल लागतों की तुलना।
(c) जिस हद तक मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए एकीकृत सेवाएं प्रदान करने से जुड़ी राज्य बचत की मात्रा निर्धारित की जाती है, उस हद तक विधायिका की मंशा है कि वह अतिरिक्त वयस्कों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए उन बचतों पर कब्जा कर ले।
(d) Each project shall include outreach and service grants in accordance with a contract between the state and approved counties that reflects the number of anticipated contacts with people who are homeless or at risk of homelessness, and the number of those who are severely mentally ill and who are likely to be successfully referred for treatment and will remain in treatment as necessary.
(e) All counties that receive funding shall be subject to specific terms and conditions of oversight and training, which shall be developed by the department, in consultation with the advisory committee.
(f) (1) जैसा कि इस भाग में उपयोग किया गया है, “व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना” का अर्थ है एक व्यक्तिगत सेवा समन्वयक होना, जैसा कि धारा 5806 के उपखंड (b) में वर्णित है, और एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत सेवा योजना होना, जैसा कि धारा 5806 के उपखंड (c) में वर्णित है।
(2) इस भाग के अनुसार प्रदान किया गया धन मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, गंभीर मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सकीय रूप से आवश्यक दवाएं, शराब और नशीली दवाओं की सेवाएं, परिवहन, सहायक आवास और अन्य आवास सहायता, व्यावसायिक पुनर्वास और समर्थित रोजगार सेवाएं, अन्य स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने और संघीय आय और आवास सहायता प्राप्त करने के लिए धन प्रबंधन सहायता, दिग्गजों की सेवाओं, वजीफा, और अन्य प्रोत्साहनों तक पहुँचने के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य लोगों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगा पेशेवरों के रूप में इन सेवाओं के आवश्यक स्तर प्रदान करने के लिए आवश्यक है। हालाँकि, ये अनुदान उन सेवाओं की लागत के केवल उस हिस्से के लिए भुगतान करेंगे जो अन्यथा संघीय निधियों या अन्य राज्य निधियों द्वारा प्रदान नहीं की जाती हैं।
(3) Methods used by counties to contract for services pursuant to paragraph (2) shall promote prompt and flexible use of funds, consistent with the scope of services for which the county has contracted with each provider.
(g) Contracts awarded pursuant to this part shall be exempt from the Public Contract Code and the state administrative manual and shall not be subject to the approval of the Department of General Services.
(ज) कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, इस भाग और भाग 4 (धारा 5850 से शुरू) के अनुसार काउंटियों को दिए गए फंड के लिए फंड में स्थानीय मिलान की आवश्यकता नहीं होगी।
5845।
(क) मानसिक स्वास्थ्य सेवा निरीक्षण और जवाबदेही आयोग की स्थापना इसके द्वारा भाग 3 (धारा 5800 से शुरू), वयस्क और वृद्ध वयस्क मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली अधिनियम की देखरेख के लिए की जाती है; भाग 3.1 (धारा 5820 से शुरू), मानव संसाधन, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम; भाग 3.2 (धारा 5830 से शुरू), अभिनव कार्यक्रम; भाग 3.6 (धारा 5840 से शुरू), रोकथाम और प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम; और भाग 4 (धारा 5850 से शुरू), बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम। आयोग धारा 5814 के अनुसार स्थापित सलाहकार समिति की जगह लेगा। आयोग में 16 वोटिंग सदस्य शामिल होंगे, जो इस प्रकार हैं:
(1) अटॉर्नी जनरल या अटॉर्नी जनरल का डिज़ाइनर।
(2) लोक निर्देश अधीक्षक या अधीक्षक का डिज़ाइनर।
(3) स्वास्थ्य पर सीनेट समिति के अध्यक्ष, मानव सेवा पर सीनेट समिति के अध्यक्ष, या सीनेट के राष्ट्रपति प्रो टेम्पोर द्वारा चुने गए सीनेट के किसी अन्य सदस्य।
(4) विधानसभा स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने गए विधानसभा के किसी अन्य सदस्य।
(5) गंभीर मानसिक बीमारी वाले दो व्यक्ति, एक गंभीर मानसिक बीमारी वाले वयस्क या वरिष्ठ के परिवार का सदस्य, एक बच्चे का परिवार का सदस्य जिसे गंभीर मानसिक बीमारी है या हुई है, शराब और नशीली दवाओं के उपचार में विशेषज्ञता वाला चिकित्सक, एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, एक काउंटी शेरिफ, एक स्कूल जिले का अधीक्षक, एक श्रमिक संगठन का प्रतिनिधि, 500 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ता का प्रतिनिधि, एक नियोक्ता का प्रतिनिधि 500 कर्मचारी, और स्वास्थ्य देखभाल सेवा योजना या बीमाकर्ता का एक प्रतिनिधि, सभी नियुक्त राज्यपाल द्वारा। नियुक्तियां करने में, राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों की तलाश करेगा, जिन्हें मानसिक बीमारी का व्यक्तिगत या पारिवारिक अनुभव हो। इस पैराग्राफ के अनुसार नियुक्त कम से कम एक व्यक्ति की ऑडिटिंग की पृष्ठभूमि होगी।
(ख) सदस्य बिना मुआवजे के काम करेंगे, लेकिन उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन में किए गए सभी वास्तविक और आवश्यक खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
(c) प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जिसे कंपित किया जाएगा ताकि प्रत्येक वर्ष में लगभग एक तिहाई नियुक्तियां समाप्त हो जाएं।
(d) अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में, आयोग निम्नलिखित सभी कर सकता है:
(1) जनता के लिए सुविधाजनक किसी भी समय और स्थान पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार मिलें, जैसा कि वह उचित समझे। आयोग की सभी बैठकें जनता के लिए खुली रहेंगी।
(2) इन उद्देश्यों के लिए आवंटित धन की सीमा के भीतर, राज्य सिविल सेवा को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों के अनुसार, किसी भी आवश्यक लिपिकीय, कानूनी और तकनीकी सहायता सहित कर्मचारियों को नियुक्त करें। आयोग स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज और कैलिफोर्निया हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज एजेंसी से अलग और अलग से अपने कार्यों का संचालन करेगा।
(3) तकनीकी सलाहकार समितियों की स्थापना करें, जैसे कि उपभोक्ताओं और परिवार के सदस्यों की समिति।
(4) राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी को स्पष्ट रूप से दिए गए किसी भी अधिकार के बावजूद, अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से निभाने और स्पष्ट रूप से दी गई शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक अन्य सभी उपयुक्त रणनीतियों को लागू करें।
(5) अनुबंध में प्रवेश करें।
(6) मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम निधियों के साथ समर्थित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में आयोग द्वारा अपनी निगरानी, समीक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता, जवाबदेही, और मूल्यांकन क्षमता में उपयोग करने के लिए आयोग के लिए राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग, राज्यव्यापी स्वास्थ्य योजना और विकास कार्यालय, या मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम निधि के साथ समर्थित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में तकनीकी सहायता, जवाबदेही, और मूल्यांकन क्षमता में उपयोग करने के लिए डेटा और जानकारी प्राप्त करें।
(7) राज्य की मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली के मिशन और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और नियामक संसाधनों के लिए धारा 4061 में निहित संयुक्त राज्य-काउंटी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लें।
(8) कलंक और भेदभाव को दूर करने के लिए रणनीति विकसित करें, और भाग 3.2 (धारा 5830 से शुरू), भाग 3.6 (धारा 5840 से शुरू), और मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्य सभी उद्देश्यों को पूरा करें।
(9) किसी भी समय, मानसिक बीमारी वाले लोगों की देखभाल और सेवाओं में सुधार के लिए राज्य द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाइयों के बारे में राज्यपाल या विधानमंडल को सलाह दें।
(10) यदि आयोग किसी काउंटी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रदर्शन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे की पहचान करता है, तो वह धारा 5655 के अनुसार इस मुद्दे को राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग को संदर्भित कर सकता है।
(11) स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज के सहयोग से और काउंटी बिहेवियरल हेल्थ डायरेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कैलिफोर्निया के परामर्श से मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, भाग 3 (धारा 5800 से शुरू), और भाग 4 (धारा 5850 से शुरू) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने में सहायता करना।
(12) स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज और कैलिफोर्निया बिहेवियरल हेल्थ प्लानिंग काउंसिल के सहयोग से और कैलिफोर्निया के काउंटी बिहेवियरल हेल्थ डायरेक्टर्स एसोसिएशन के परामर्श से, समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली में ग्राहक परिणामों के समन्वित मूल्यांकन के लिए एक व्यापक संयुक्त योजना तैयार करने में काम करें, जिसमें उपखंड (ए) में सूचीबद्ध हिस्से शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। कैलिफोर्निया हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज एजेंसी इस व्यापक संयुक्त योजना प्रयास का नेतृत्व करेगी।
(13) कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक ढांचा और स्वैच्छिक मानक स्थापित करें जो मानसिक स्वास्थ्य कलंक को कम करने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम के पुनर्प्राप्ति लक्ष्यों के बारे में सार्वजनिक, कर्मचारी और नियोक्ता की जागरूकता बढ़ाने का काम करता है, और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित रणनीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कैलिफोर्निया के नियोक्ता समुदाय को मार्गदर्शन प्रदान करता है। मानक विकसित करने के लिए आयोग श्रम और कार्यबल विकास एजेंसी या उसके डिज़ाइनर से परामर्श करेगा।
5892।
(क) इस अधिनियम के कुशल कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए, काउंटी मानसिक स्वास्थ्य सेवा कोष से वितरित धन का उपयोग इस प्रकार करेगी:
(1) 2005—06, 2006—07 और 2007—08 के वित्तीय वर्षों में, भाग 3.1 (धारा 5820 से शुरू) के अनुसार शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए खर्च किए जाने वाले ट्रस्ट फंड में 10 प्रतिशत रखा जाएगा।
(2) 2005—06, 2006—07 और 2007—08 के वित्तीय वर्षों में, धारा 5847 के अनुसार विकसित योजनाओं को लागू करने के लिए कैलिफोर्निया के काउंटी बिहेवियरल हेल्थ डायरेक्टर्स एसोसिएशन के परामर्श से विकसित एक सूत्र के अनुसार पूंजी सुविधाओं और तकनीकी जरूरतों के लिए 10 प्रतिशत काउंटियों को वितरित किए जाएंगे।
(3) धारा 5891 के उपखंड (सी) के अनुसार काउंटियों को वितरित किए गए बीस प्रतिशत धन का उपयोग भाग 3.6 (धारा 5840 से शुरू) के अनुसार रोकथाम और प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।
(4) रोकथाम और शीघ्र हस्तक्षेप के लिए खर्च किसी भी काउंटी में बढ़ाया जा सकता है, जिसमें विभाग यह निर्धारित करता है कि वृद्धि से उस काउंटी में गंभीर मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त सेवाओं की आवश्यकता और लागत में कम से कम प्रस्तावित वृद्धि के अनुरूप कम से कम राशि में कमी आएगी।
(5) बच्चों की देखभाल प्रणाली के लिए भाग 4 (धारा 5850 से शुरू) और वयस्क और वयस्क देखभाल प्रणाली के लिए भाग 3 (धारा 5800 से शुरू) के अनुसार गंभीर मानसिक बीमारियों वाले व्यक्तियों की सेवाओं के लिए काउंटी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में धनराशि वितरित की जाएगी। इन सेवाओं में धारा 5600.3 में निर्दिष्ट लक्षित आबादी के लिए आवास सहायता शामिल हो सकती है, जैसा कि धारा 5892.5 में परिभाषित किया गया है।
(6) भाग 3 (धारा 5800 से शुरू), भाग 3.6 (धारा 5840 से शुरू), और भाग 4 (धारा 5850 से शुरू) के लिए प्रत्येक काउंटी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए कुल धन का पांच प्रतिशत, धारा 5830, 5847 और 5848 के अनुसार नवीन कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाएगा।
(ख) (1) 2007—08 के वित्तीय वर्ष के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में, भाग 3 (धारा 5800 से शुरू) और भाग 4 (धारा 5850 से शुरू) के अनुसार सेवाओं के कार्यक्रमों में तकनीकी जरूरतों और पूंजी सुविधाओं, मानव संसाधन जरूरतों के लिए धन और यह सुनिश्चित करने के लिए एक विवेकपूर्ण रिजर्व शामिल हो सकता है कि सेवाओं को उन वर्षों में काफी कम न किया जाए, जिनमें राजस्व पिछले वर्षों के औसत से कम है। इस उपखंड द्वारा अधिकृत उद्देश्यों के लिए कुल आवंटन इस अनुभाग के अनुसार पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए उस काउंटी को आवंटित धन की औसत राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
(2) एक काउंटी अपने स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा कोष के लिए विवेकपूर्ण रिज़र्व के रूप में स्थापित की गई राशि की गणना करेगी, जो औसत सामुदायिक सेवाओं के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और पिछले पांच वर्षों में फंड के लिए प्राप्त राजस्व का समर्थन करेगी। काउंटी हर पांच साल में इस रिज़र्व की अधिकतम राशि का पुनर्मूल्यांकन करेगी और धारा 5847 के अनुसार आवश्यक तीन साल के कार्यक्रम और व्यय योजना के हिस्से के रूप में पुनर्मूल्यांकन को प्रमाणित करेगी।
(3) सरकारी कोड के शीर्षक 2 के डिवीजन 3 के भाग 1 के अध्याय 3.5 (धारा 11340 से शुरू) के बावजूद, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज काउंटियों को बच्चों की देखभाल प्रणाली के लिए भाग 4 (धारा 5850 से शुरू) और भाग 3 (धारा 5800 से शुरू) के अनुसार बनाए गए कार्यक्रमों में आवंटित करने के लिए धन का प्रतिशत निर्धारित करने की अनुमति दे सकता है 2020—21 और 2021—22 वित्तीय वर्ष सभी काउंटी पत्रों या इसी तरह के अन्य निर्देशों के माध्यम से आगे विनियामक के बिना क्रिया।
(सी) उपखंडों (ए) और (बी) के अनुसार आवंटन में धारा 5848 के अनुसार वार्षिक योजना लागतों के लिए धन शामिल होगा। इन लागतों की कुल राशि फंड के लिए प्राप्त वार्षिक राजस्व के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। योजना लागतों में योजना प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपभोक्ताओं, परिवार के सदस्यों और अन्य हितधारकों की लागतों का भुगतान करने के लिए काउंटी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए धन शामिल होगा और भाग 3 (धारा 5800 से शुरू) और भाग 4 (धारा 5850 से शुरू) के अनुसार अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी प्रदाता अनुबंधों के लिए आवश्यक योजना और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक योजना और कार्यान्वयन के लिए धन शामिल होगा।
(डी) उपखंडों (ए), (बी), और (सी) के अनुसार आवंटन करने से पहले, राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग, कैलिफोर्निया व्यवहार स्वास्थ्य योजना परिषद, राज्यव्यापी स्वास्थ्य योजना और विकास कार्यालय, मानसिक स्वास्थ्य सेवा निरीक्षण और जवाबदेही आयोग, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, और किसी भी अन्य राज्य एजेंसी के लिए निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार सभी कर्तव्यों को लागू करने के लिए लागत के लिए धन आरक्षित किया जाएगा इस खंड में आगे। ये लागत फंड के लिए प्राप्त कुल वार्षिक राजस्व के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। प्रशासनिक लागतों में उपभोक्ताओं और परिवार के सदस्यों की सहायता के लिए धन शामिल होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयुक्त राज्य और काउंटी एजेंसियां गुणवत्ता, सेवा वितरण की संरचना, या सेवाओं तक पहुंच के बारे में चिंताओं पर पूरा विचार करें। प्रशासन के लिए आवंटित राशियों में प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रभावशीलता और भाग 3 (धारा 5800 से शुरू), भाग 3.6 (धारा 5840 से शुरू), और भाग 4 (धारा 5850 से शुरू) में निर्धारित परिणाम उपायों की उपलब्धि के बारे में पर्याप्त शोध और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा शामिल होगी। किसी भी वित्तीय वर्ष में इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध धनराशि वार्षिक बजट अधिनियम में विनियोग के अधीन है।
(ई) 2004—05 के वित्तीय वर्ष में, निधियों को निम्नानुसार आवंटित किया जाएगा:
(1) भाग 3.1 (धारा 5820 से शुरू) के अनुसार शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए पैंतालीस प्रतिशत।
(2) उपखंड (ए) के पैराग्राफ (2) द्वारा निर्दिष्ट तरीके से पूंजी सुविधाओं और प्रौद्योगिकी जरूरतों के लिए पैंतालीस प्रतिशत।
(3) उपखंड (सी) में निर्दिष्ट तरीके से स्थानीय नियोजन के लिए पांच प्रतिशत।
(4) उपखंड (डी) में निर्दिष्ट तरीके से राज्य कार्यान्वयन के लिए पांच प्रतिशत।
(f) प्रत्येक काउंटी राज्य मानसिक स्वास्थ्य सेवा कोष से प्राप्त सभी निधियों को स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा कोष में रखेगी। स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा कोष की शेष राशि को अन्य काउंटी फंडों के अनुरूप निवेश किया जाएगा और निवेश पर अर्जित ब्याज को फंड में स्थानांतरित किया जाएगा। इन निधियों के निवेश पर होने वाली कमाई भविष्य के वित्तीय वर्षों में फंड से वितरण के लिए उपलब्ध होगी।
(छ) काउंटी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सभी व्यय धारा 5847 के अनुसार वर्तमान में स्वीकृत योजना या अपडेट के अनुरूप होंगे।
(ज) (1) एक स्वीकृत योजना के अनुसार रिजर्व में रखी गई धनराशि के अलावा, एक काउंटी को आवंटित कोई भी फंड जो तीन साल के भीतर अपने अधिकृत उद्देश्य के लिए खर्च नहीं किया गया है, और उन निधियों पर अर्जित ब्याज, राज्य को वापस रिवर्सन खाते में जमा करने के लिए वापस किया जाएगा, इसके द्वारा फंड में स्थापित किया गया है, और भविष्य के वर्षों में अन्य काउंटियों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते कि उन पर अर्जित ब्याज सहित धन पूंजी सुविधाओं, तकनीकी जरूरतों, या शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए धन को 10 साल पहले तक बनाए रखा जा सकता है रिवर्सन अकाउंट में वापस लौटना।
(2) (क) यदि किसी काउंटी को धारा 5830 के उपखंड (ई) के अनुसार, नवीन कार्यक्रमों के लिए एक योजना के मानसिक स्वास्थ्य सेवा निरीक्षण और जवाबदेही आयोग से अनुमोदन प्राप्त होता है, तो अभिनव कार्यक्रमों के लिए उस योजना में पहचाने गए काउंटी के फंड पैराग्राफ (1) के अनुसार राज्य को वापस नहीं लौटाए जाएंगे, जब तक कि वे आयोग द्वारा अनुमोदित किसी भी बाद के संशोधन सहित अनुमोदित परियोजना योजना की शर्तों के तहत भारित हैं, या अनुमोदन की तारीख के तीन साल बाद तक, जो भी बाद में हो।
(ख) उप-अनुच्छेद (A) उन नवीन कार्यक्रमों के लिए सभी योजनाओं पर लागू होता है जिन्हें कमीशन की मंजूरी मिल गई है और इस उप-अनुच्छेद को जोड़ने वाले अधिनियम के अधिनियमन के समय प्रक्रिया में हैं, और इसके बाद कमीशन की मंजूरी प्राप्त करने वाली सभी योजनाओं पर लागू होता है।
(3) पैराग्राफ (1) के बावजूद, 200,000 से कम आबादी वाले काउंटी को आवंटित धन, जो पांच साल के भीतर अपने अधिकृत उद्देश्य के लिए खर्च नहीं किए गए हैं, पैराग्राफ (1) में वर्णित राज्य को वापस कर दिए जाएंगे।
(4) (ए) पैराग्राफ (1) और (2) के बावजूद, यदि 200,000 से कम आबादी वाले काउंटी को धारा 5830 के उपखंड (ई) के अनुसार नवीन कार्यक्रमों के लिए एक योजना के मानसिक स्वास्थ्य सेवा निरीक्षण और जवाबदेही आयोग से अनुमोदन प्राप्त होता है, तो अभिनव कार्यक्रमों के लिए उस योजना में पहचाने गए काउंटी के फंड पैराग्राफ (1) के अनुसार राज्य को वापस नहीं लौटाएंगे, जब तक वे हैं स्वीकृत परियोजना योजना की शर्तों के तहत, आयोग द्वारा अनुमोदित किसी भी बाद के संशोधन सहित, या तारीख के पांच साल बाद तक अनुमोदन, जो भी बाद में हो।
(ख) उप-अनुच्छेद (A) उन नवीन कार्यक्रमों के लिए सभी योजनाओं पर लागू होता है जिन्हें कमीशन की मंजूरी मिल गई है और इस उप-अनुच्छेद को जोड़ने वाले अधिनियम के अधिनियमन के समय प्रक्रिया में हैं, और इसके बाद कमीशन की मंजूरी प्राप्त करने वाली सभी योजनाओं पर लागू होता है।
(i) उपखंड (h) और धारा 5892.1 के बावजूद, एक काउंटी को आवंटित खर्च न की गई धनराशि, और उन निधियों पर अर्जित ब्याज, जो 1 जुलाई, 2019 और 1 जुलाई, 2020 को प्रत्यावर्तन के अधीन हैं, 1 जुलाई, 2021 को प्रत्यावर्तन के अधीन होंगे।
(j) यदि मानसिक स्वास्थ्य सेवा निरीक्षण और जवाबदेही आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद फंड में राजस्व उपलब्ध है, तो रोकथाम और प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम के सभी उद्देश्यों सहित इस अनुभाग के अनुसार वित्त पोषित किसी भी कार्यक्रम के लिए विवेकपूर्ण भंडार और कोई अपूर्ण आवश्यकता नहीं है, आयोग इस अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए इन राजस्वों के व्यय के लिए एक योजना विकसित करेगा और विधायिका आयोग द्वारा अपनाए गए किसी भी उद्देश्य के लिए इन निधियों को उपयुक्त बना सकता है योजना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाती है।