निर्माण और नवीनीकरण प्रतिपूर्ति कार्यक्रम
कल्याण और संस्थान संहिता अनुभाग 14085.5 निर्माण और नवीनीकरण प्रतिपूर्ति कार्यक्रम को अधिकृत करता है। यह कार्यक्रम निर्माण, नवीनीकरण, या सुविधाओं या निश्चित उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए राजस्व बांड पर किए गए ऋण सेवा के लिए पूरक प्रतिपूर्ति प्रदान करता है। निर्माण और नवीनीकरण प्रतिपूर्ति कार्यक्रम स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है।
इस कार्यक्रम के तहत प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होने के लिए, अस्पताल को यह करना होगा:
- मेडी-काल लाभार्थियों या अन्य कम आय वाले रोगियों की अनुपातहीन संख्या में सेवा करें; और
- सितंबर 1, 1988 के बाद और जून 30, 1994 से पहले राज्यव्यापी स्वास्थ्य योजना और विकास कार्यालय में जमा किए गए नए ऋण द्वारा वित्त पोषित एक नई पूंजी परियोजना के लिए एक आवश्यक योजना रखें।