सामग्री पर जाएं​​ 
घर सेवाएं एसपीसीपी - इतिहास/पुरालेख निजी अस्पताल पूरक निधि​​ 

प्राइवेट हॉस्पिटल सप्लीमेंटल फंड​​ 

मेडी-काल हॉस्पिटल/अनइंश्योर्ड केयर डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट एक्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल सप्लीमेंटल फंड (वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड सेक्शन 14166.12) बनाया। निजी अस्पताल पूरक कोष के तहत योग्य अस्पतालों को उपलब्ध भुगतान अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित होते हैं। कार्यक्रम वर्तमान में स्टेट जनरल फंड्स के साथ समर्थित है, जिनका मिलान संघीय सरकार द्वारा किया जाता है।​​ 

निजी अस्पताल पूरक कोष से भुगतान के लिए पात्र होने के लिए, निजी अस्पतालों को निम्नलिखित तीन पात्रता श्रेणियों में से एक के लिए वर्तमान राज्य कानून में मानदंडों को पूरा करना होगा:​​ 

पात्र होने के लिए, अस्पताल को यह करना होगा:​​ 

  • अनुपातहीन शेयर मेडी-कॉल प्रदाता बनें (कल्याण और संस्थान कोड अनुभाग 14105.98 और 14163); और​​ 
  • Be licensed to provide basic or comprehensive emergency services (or be a Childrens’ hospital which provides emergency services in conjunction with another hospital); or​​ 
  • राष्ट्रीय कैंसर संस्थान द्वारा एक व्यापक या नैदानिक कैंसर अनुसंधान केंद्र के रूप में नामित अस्पताल बनें।​​ 

-या-​​  

  • एक विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल या प्रमुख (गैर-विश्वविद्यालय) शिक्षण अस्पताल हो, जैसा कि कल्याण और संस्थान संहिता, धारा 14166.12 (एस) (2) में परिभाषित किया गया है; या​​ 
  • Be a large teaching-emphasis hospital, or children’s hospital, as defined in Welfare and Institutions Code, section 14166.12(s)(3), and be eligible under the Disproportionate Share Hospital program as defined in Welfare and Institutions Code, section 14105.98, subdivision (a)(3).​​ 

-या-​​ 

  • एक छोटा और ग्रामीण अस्पताल बनें; और​​ 
  • अनुपातहीन शेयर मेडी-कॉल प्रदाता बनें (कल्याण और संस्थान कोड अनुभाग 14105.98 और 14163); और​​ 
  • स्टैंडबाय आपातकालीन कक्ष सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करें।​​ 

 SB 1100 नीति और प्रक्रिया पत्र (PPLs)​​